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मनीष सिसोदिया की जमानत पर ED-CBI ने अदालत से की ऐसी मांग, हाईकोर्ट ने कही ये बात

May 08, 2024

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति (excise policy) मामले में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका (bail petition) पर आज यानी बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) में सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी और सीबीआई (ED-CBI) दोनों ने दिल्ली हाईकोर्ट से 7 दिन की और मोहलत मांगी. हालांकि, इसी दौरान भरी अदालत में मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील विवेक जैन ने ईडी-सीबीआई की इस मांग का विरोध (Oppose) किया.


दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आज इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई और ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए हमें 7 दिन का और दिया जाए. ईडी-सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस पूरे मामले में जांच अधिकारी गहनता से जांच में लगे हैं. जल्द ही एजेंसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी.

हालांकि, इसके बाद मनीष सिसोदिया के वकील ने सीबीआई-ईडी की इस मांग और दलील का विरोध किया. इसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 के बदले 4 दिन का वक्त और दे दिया. अब दिल्ली हाईकोर्ट 13 मई यानी सोमवार को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा.

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