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श्री श्वेतांबर जैन महासंघ, इंदौर के चुनाव पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से लगी रोक

August 25, 2024

इंदौर। पंजीयक, लोक न्यास, इंदौर (Registrar, Public Trust, Indore) द्वारा श्री श्वेतांबर जैन महासंघ न्यास, इंदौर (Shri Shwetambar Jain Mahasangh) को आदेश दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से आदेशित किया था कि न्यास छः सप्ताह के भीतर चुनाव करवा कर ट्रस्टी के रिक्त पद पर चुनाव करवाए। पंजीयक द्वारा महासंघ चुनाव के लिए राजस्व निरीक्षक और पटवारी को निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया गया था।


उक्त आदेश को श्वेतांबर जैन महासंघ द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के समक्ष रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण की सुनवाई कर आगामी आदेश तक पंजीयक, लोक न्यास के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे अब महासंघ के चुनाव फिर खटाई में पड़ गए हैं। न्यायालय द्वारा दी गई राहत से अब महासंघ को चुनाव नहीं करने पड़ेंगे। महासंघ की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल द्वारा पैरवी की गई और सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रणय वर्मा जी द्वारा की गई।

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