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2004 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन

January 27, 2021

  • सभी आवेदन खारिज

भोपाल। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पहले ही खत्म कर चुकी है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक से गुहार लगाई है। वित्त विभाग ने स्पष्ट कर दिया ह कि 1 जनवरी 2005 के बाद नौकरी में आए कर्मचारियों का पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही 1 जनवरी 2005 के बाद दूसरी नौकरी में आए लोगों को भी पिछली सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। इससे प्रदेश में करीब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। कर्मचारी 2005 के बाद लागू की गई पेंशन योजना को खत्म कर पुनानी पेंशन योजना 1972 को लागू करने की मांग कर रहे थे। जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन मिलती है, उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 1.50 लाख से ज्यादा कर्मचारी सेवा में आ चुके हैं, जो पेंशन नियम 1972 के दायरे में नहीं आते हैं। 2.25 लाख अध्यापक और 25 हजार हजार से ज्यादा पंचायत सचिव हैं जिन पर न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू है। यानी प्रदेश में जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना है, उनसे ज्यादा संख्या नई पेंशन स्कीम वालों की है।

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    Wed Jan 27 , 2021
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