नई दिल्ली। बीमा सेक्टर (Insurance sector) से जुड़े उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो बीमा पॉलिसियां चलाते हैं, क्योंकि सरकार ने पॉलिसीधारकों की समस्या को कम करते हुए बीमा से जुड़े नए नियम बनाए हैं। सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के तहत ग्राहक बीमा कंपनी से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। हाल ही में सरकार ने बीमा संबंधी शिकायतों और निष्पक्ष समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियम, 2017 में संशोधन कर नए नियम बनाए हैं।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संशोधित नियमों के तहत बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक (Policy holder) के बीच विवादों से लेकर एजेंटों और अन्य बिचौलियों की ओर से सेवा में कमियों तक की शिकायत की जा सकती है। पॉलिसीधारक (Policy holder) अब शिकायत को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ओंबुड्समैन को दे सकते हैं साथ ही अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। सरकार द्वारा नोटिस जारी कर कहा है कि नियमों में बदलाव किया गया है। इसके तहत बीमा कंपनियों को कंपलेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा, ताकि पॉलिसी धारक अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑन लाइन ट्रैक कर सकें। इस नए नियम से बीमा ब्रोकर्स भी लोकपाल के दायरे में आ जाएंगे।
लोकपाल सुनवाई के लिए ग्राहक वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बयान में बताया गया कि लोकपाल की चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए संशोधन किए गए हैं। चयन समिति में अब ग्राहक अधिकारों को बढ़ावा देने या बीमा सेक्टर में ग्राहक सुरक्षा को आगे बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा।
बता दें कि पिछले साल संसदीय पैनल ने बीमा की शिकायतों को सुलझाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का सुझाव दिया था। संसदीय पैनल ने कहा था कि बीमा लोकपाल के रूप में विवाद और शिकायत सुलझाने के सिस्टम में बदलाव की आवश्यकता है।
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