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भारत सरकार ने बदले मोबाइल सिम कार्ड के नियम, अब इस लिमिट से ज्‍यादा होने पर हो जाएगी बंद

नई दिल्‍ली। आप अमूमन अपने पास कितने सिम कार्ड रखना पसंद करते हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश के टेलीकम्यूनिकेशन विभाग (telecommunication department) ने सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी कर दिया है जिसका असर आप पर पड़ सकता है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन्स (DOT) ने एक नया नियम निकाला है जिसके तहत एक ही शख्स के पास ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म करके इस पर लिमिट तय कर दी गई है. नई लिमिट के तहत 9 से ज्यादा सिम कार्ड (SIM card) रखने वाले यूजर्स को सभी सिम का वैरिफिकेशन कराना जरूरी होगा वर्ना इनको बंद कर दिया जाएगा.

ये है DoT का बड़ा आदेश
टेलीकॉम विभाग ने नया नियम निकाला है जिसके अंतर्गत 9 से ज्यादा सिम रखने वालों को सिम वैरिफाई कराने होंगे और अगर इनका वैरिफिकेशन (verification) नहीं कराया जाता है तो सिम बंद कर दिए जाएंगे. ये लिमिट जहां देश के सभी भागों के लिए नौ (9)है वहीं जम्मू एंड कश्मीर (Jammu and Kashmir) और असम-त्रिपुरा के अलावा बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये सीमा छह (6) रखी गई है.

विस्तार में समझें आदेश
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस ने इस बारे में ट्वीट भी किया है. कल ही बताया गया है कि मोबाइल कनेक्शन ग्राहकों के पास मंजूरी से ज्यादा सिम कार्ड मिलने पर उन्हें ये सुविधा दी जाएगी कि वो जिस सिम को यूज करना चाहें उसे जारी रखें और बाकियों को बंद करा दें. हालांकि ये चालू रहने वाले सिम भी 9 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे अगर वो वैरिफाइड नहीं हैं. विभाग ने इस बात का भी जिक्र अपने आदेश में किया है कि अगर उनके सर्वे में तय की गई 9 सिम कार्ड की लिमिट से ज्यादा सिम किसी के पास मिलते हैं तो उन सबको फिर से वैरिफाई किया जाएगा


क्यों उठाना पड़ा ये कदम
टेलीकॉम विभाग ने ये कदम आपत्तिजनक कॉल्स, ऑटोमैटिक कॉल्स, फ्रॉड और वित्तीय अपराधों की घटनाओं को रोकने और उनकी जांच करने के लिए लिया है. 9 से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन या सिम होने की स्थिति में एक्स्ट्रा सिम को सरेंडर करने का ऑप्शन भी मिलेगा. 9 से ज्यादा सिम कार्ड वालों नोटिफिकेशन भेजकर सूचना दी जाएगी और वैरिफाई न होने की सूरत में इन कनेक्शन्स की आउटगोईंग कॉल 30 दिनों के भीतर बंद की जाएगी. वहीं इकमिंग कॉल्स को 45 दिनों के अंदर बंद किया जाएगा.

डेटाबेस से हटेंगे बेकार पड़े सिम कार्ड
टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों को आदेश दिया है कि वो उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटा दें जो कि नए रूल के मुताबिक यूज में नहीं हैं और बेकार पड़े हैं.

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