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इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने की ये मांग

August 29, 2026

इंदौर। बहुचर्चित भागीरथपुरा दूषित पानी कांड ()Bhagirathpura Contaminated Water Incident को लेकर दायर जनहित याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मामले की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है। रिपोर्ट देखने के बाद याचिकाकर्ता रितेश ईरानी ने कोर्ट से दो प्रमुख मांगें रखी हैं, जिसमें पहली, जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और दूसरी, मामले की आगामी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाए शामिल हैं।

आयोग ने 25 अगस्त को सौंपी रिपोर्ट
गौरतलब है कि दूषित पानी पीने से दर्जनों लोगों की तबीयत बिगड़ने और मौतों के बाद हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2026 को एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। जिसके बाद आयोग ने 25 अगस्त को अपनी रिपोर्ट अदालत में सौंपी। याचिकाकर्ता के अनुसार, रिपोर्ट में दूषित पानी कांड के जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है।


  • बहस के बाद आएगा अंतिम फैसला
    याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि यह आयोग की रिपोर्ट है, न कि अंतिम फैसला। रिपोर्ट पर कोर्ट में विस्तृत बहस होगी, जिसके बाद ही हाई कोर्ट अंतिम आदेश पारित करेगा।

    रिपोर्ट सार्वजनिक करने और लाइव स्ट्रीमिंग की मांग
    याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन देकर मांग की गई है कि चूंकि यह मामला सीधे शहर की जनता के स्वास्थ्य और जनहित से जुड़ा है, इसलिए रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट से मांग की गई है कि आगामी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए ताकि इंदौर के नागरिक पूरी न्यायिक कार्यवाही को पारदर्शी तरीके से देख सकें।

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