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गृह मंत्री Narottam Mishra बोले-कोरोना को रोकने मप्र की अंतर्राज्यीय सीमाएं होंगी सील

भोपाल। मध्य प्रदेश(Madhaya Pradesh) में कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) के बाद अब सरकार(Government) अंतरराज्यीय सीमाओं (Interstate borders) को भी सील(Seal) करेगी. कोरोना की इस चेन को तोड़ने (Break Corona Chain) के लिए सरकार पहले से ज्यादा सख्ती बरतने जा रही है. कोरोना कर्फ्यू 10 मई तक बढ़ाये जाने पर भी विचार किया जा रहा है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा(Home Minister Narottam Mishra) ने कहा कि कोरोना संक्रमण(Corona Virus) को रोकने के लिये सख्ती से इसकी चेन को तोड़ना जरूरी है.



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) की 16 जिलों में कोरोना नियंत्रण के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने पर भी विचार किया गया. मिश्रा ने बताया कि समीक्षा के दौरान सभी ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिये सख्ती पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर बस परिवहन सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया जाकर आदेश जारी कर दिये गये हैं. राज्यों की सीमाओं पर आवागमन से संक्रमण को रोकने के उपाय प्रभावित हो रहे हैं. आवागमन के कारण संक्रमण की चेन को तोड़ने की कार्यवाही भी प्रभावित हो रही है. इसलिये अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने पर विचार किया गया.
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री चौहान का कहना है कि कोरोना की कठिन परिस्थिति में भी आम जनता को परेशान नहीं होने दिया जायेगा. किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 7 मई को पहली किश्त के रूप में 1480 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जायेगी. किसानों की ऋण अदायगी की सीमा 30 मार्च को बढ़ाकर पहले 30 अप्रैल किया गया था. इसे अब बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है. अब किसानों के 31 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान भी प्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा. डॉ. मिश्रा ने बताया कि गरीबों को 3 महीने का मुफ्त राशन भी दिये जाने के निर्देश दिये हैं.
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्रुप-बी के 16 जिलों में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की गई। कोरोना नियंत्रण के लिये किये गये प्रयासों से बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं. संक्रमण की दर में कमी आई है. किल कोरोना अभियान को और प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश दिये गये हैं. आम जनता से संक्रमण से बचाव के लिये संभावित शादियों को टालने का अनुरोध किया गया. कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया कि अपरिहार्य स्थिति में अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति में विवाह की अनुमति प्रदान की जाये.

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