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PAN-Aadhaar Linking नहीं किया तो लगेगा 1000 रूपए का जुर्माना

नई दिल्ली! पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने को लेकर आयकर विभाग ने एक जरूरी सूचना जारी की है! पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी थी इसके बाद भी करदाताओं ने अपना आधारकार्ड पेन कार्ड से लिंक नहीं किया है । ऐसे में अब इनपर विभाग ने एक हजार रूपए तक जुर्माना लगाने का फैसला लिया है।

बता दें कि पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने को लेकर आयकर विभाग ने एक जरूरी सूचना जारी की है! पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar Link) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करवाया है, तो अब आपको इस काम के लिए डबल जुर्माना भरना पड़ेगा. 1 जुलाई, 2022 से पैन आधार को जोड़ने पर जुर्माना डबल हो चुका है. 30 जून, 2022 तक पैन-आधार लिंकिंग जुर्माना 500 रुपये था, लेकिन 1 जुलाई से इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है।



बता दें कि अब इस काम के लिए आखिरी तारीख को एक साल आगे बढ़ा दिया है। इससे जरूरी बात ये है कि अब ये काम फ्री में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए लोगों को अपनी जेब से पैसे देने होंगे। 1 अप्रैल से अपने आधार को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो गया था। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई थी. जिन लोगों ने अभी भी ये काम नहीं किया वो 31 मार्च के बाद भी आधार-पैन को लिंक (PAN-AADHAAR LINKING) कर सकते हैं. इसके लिए पेनल्टी जमा करनी है अब इसे एक साल आगे बढ़ा दिया है।

आखिरी तारीख 31 मार्च 2023
पैन-आधार लिंक नहीं कराया है तो अब ये काम करने के लिए एक साल का समय आगे बढ़ गया है। सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है. आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. बता दें इससे पहले भी सरकार 3 बार पैन-आधार लिंक करने की डेड लाइन बढ़ा चुकी है।

31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक नहीं करने पर अगले एक साल ये काम करता रहेगा, लेकिन अब आधार-पैन लिंक कराने के लिए 500 रुपये देने होंगे. 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच अपना PAN-Aadhaar Link कराने के लिए 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद इस काम के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

बता दें पहले तीन महिने में लिंक करने के लिए पहले 500 रुपये पेनल्टी देना तय किया गया था. इसके बाद लिंक करने पर 500 की जगह 1000 रुपये देने थे. सीबीडीटी की तरफ से इसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें लिखा था कि आयकरदाताओं को अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य हो गया है, जिससे उन्हें आयकर रिटर्न के उसी समय ई-सत्यापन मिल जाए इसके लिए इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट कर जानकारी भी दी थी – पैन को आधार से जोड़ने से लिंक्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। आईटीआर का त्वरित सत्यापन तेजी से प्रोसेसिंग के लिए होता है।

ऐसे करें पैन-आधार को लिंक
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar पर जाएं. वहां पैन, आधार नंबर, आधार के अनुसार नाम और मोबाइल नंबर भर दें. इसे भरने के बाद, ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें. इसके बाद आप किसी भी मोबाइल नंबर के जरिए अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको 56677- UIDPAN पर SMS भेजना होगा.

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