
इंदौर। कुछ समय पूर्व प्रशासन ने बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पर रोक लगाई थी। मगर इसकी समय सीमा समाप्त होने पर प्रतिबंध की अवधि नहीं बढ़ाई और वाहन चालकों को जागरूक करने का निर्णय लिया। दरअसल, भाजपा ने ही इस निर्णय का विरोध किया और मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर तक से चर्चा भी की। आए दिन सोशल और अन्य मीडिया पर पुलिस जवानों के भी फोटो-वीडियो आते हैं, जिनमें वे बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाते नजर आते हैं। अब पुलिस मुख्यालय ने पुलिस जवानों के भी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने और चालानी कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए।
लगातार बढ़तीसडक़ दुर्घनाओं और होने वाली मौतों के मद्देनजर हेलमेट की अनिवार्यता समय-समय पर पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग द्वारा लागू की जाती है। लाखों-करोड़ों रुपए के जुर्माने भी अभी तक हेलमेट ना लगाने वालों पर ठोंक दिए। बावजूद इसके अभी भी दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ सख्ती के वक्त ही हेलमेट पहनते हैं और ढिलाई मिलने पर बिना हेलमेट ही अधिकांश दो पहिया वाहन चालक नजर आते हैं। अब पुलिस मुख्यालय ने भी एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया कि दो पहिया वाहन चलाने वाले पुलिस अधिकारी-कर्मचारी बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं और विगत वर्षों में कई पुलिसकर्मी दुर्घटना का शिकार हुए, जिसमें से कई को गंभीर चोंट, तो कुछ की मौत भी हो गई। मीडिया में भी इन पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के बिना हेलमेट वाहन चलाने के वाहन चलाते वीडियो-फोटो वायरल होते हैं।
जबकि दूसरी तरफ आमजन पर चालानी कार्रवाई की जाती है। लिहाजा अब सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइन सहित सारे अधिकारियों-कर्मचारियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है और वाहनों की चैकिंग के दौरान भी अगर कोई पुलिस जवान हेलमेट ना पहने नजर आया तो उसके खिलाफ भी मोटरयान अधिनियम की धारा 194 डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाए और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस अमान्य यानी निरस्त करने की कार्रवाई भी होगी और इन कार्रवाइयों के बाद भी अगर कोई पुलिस अधिकारी-कर्मचारी हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। यानी पुलिस मुख्यालय ने अपने विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अब हेलेमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है और इस मामले में प्रत्येक माह उल्लंघन की जो स्थिति आती है उसकी भी समीक्षा पुलिस मुख्यालय द्वारा की जाएगी और सभी जिलों के एसपी-आईजी के अलाव इंदौर-भोपाल के पुलिस कमिश्नरों द्वारा मासिक रिपोर्ट मांगी जाएगी। उक्त आदेश समस्त सेनानी, विशेष सुरक्षा बल, पीटीएस, रेलवे पुलिस सहित सभी शाखाओं पर लागू किया गया है। तीन बार चालान कटने पर पुलिस जवानों का भी ड्राइविंग लाइसेंस अब आम जनता की तरह निरस्त किया जाएगा। आज सोमवार से ही उक्त आदेश इंदौर सहित पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। अब देखना यह है कि कितनों पर चालानी और लाइसेंस निरस्ती की कार्रवाई होती है।
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