
इंदौर. आपराधिक गतिविधियों (Criminals involved) में लिप्त शातिर बदमाश विलास उर्फ चिंटू उर्फ धाणा पिता अशोक ढ़ाडे उम्र 29 वर्ष निवासी टापू नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर के विरुद्ध पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत 06 माह की अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश को पुलिस थाना परदेशीपुरा की टीम द्वारा क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाकर, आरोपी विलास उर्फ चिंटू उर्फ धाणा व उसके परिजनों को आदेश के पालन के लिए पाबंद किया गया तथा आसपास रहने वाले रहवासियों को भी अवगत कराया।
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