
इन्दौर। धोखाधड़ी के आरोपी भू माफिया चिराग शाह पिता विपिन शाह निवासी पत्रकार कॉलोनी को कोर्ट ने एक माह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। उसने ट्रायल कोर्ट में अवेदन देकर यह कहते हुए अनुमति मांगी थी कि उसकी बहू जो अमेरिका में सेटल है, को इसी माह गत दिनों पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
उससे मिलने जाने के लिए उसे 25 अक्तूबर से 25 नवंबर तक एक माह की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट द्वारा अवेदन निरस्त कर दिया गया था। इसके विरुद्ध उसने रिवीजन लगाई। अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा की कोर्ट ने इसे स्वीकार कर आरोपी चिराग को यह अनुमति दे दी। उसके खिलाफ बाणगंगा थाने में कालिंदी गोल्ड में प्लाटो की धोखाधड़ी के केस दर्ज है।
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