
इंदौर: आपराधिक गतिविधियों (Criminal activities) में लिप्त शातिर बदमाश (Notorious criminal) राजा उर्फ कचोरी (Raja alias Kachori) पिता देवप्रकाश श्रीवास उम्र 31 साल निवासी नंदा नगर थाना परदेशीपुरा इंदौर के विरुद्ध पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत 06 माह की अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिये प्रतिबंधित करने हेतु जिलाबदर आदेश जारी किया गया है।
उक्त आदेश को पुलिस थाना परदेशीपुरा की टीम द्वारा क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाकर, आरोपी राजा उर्फ कचोरी व उसके परिजनों को आदेश के पालन के लिए पाबंद किया गया तथा आसपास रहने वाले रहवासियों को भी अवगत कराया
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