
इंदौर। जितेन्द्र सिंह कुशवाह, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश ने थाना खजराना, के सत्र प्रकरण क्रमांक 256/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी पुलिन पिता कमल किशोर धामन्दे, उम्र 43 वर्ष निवासी, संवाद नगर इंदौर को धारा 302 काउंट दो भा.द.स. मे दोहरा आजीवन कारावास एवं धारा 201 भा.द.स. मे 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र वास्केल द्वारा की गई।
अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी पीयूष सोलंकी ने इस आशय कि रिपोर्ट थाना संयोगितागंज मे लेख करायी कि उसके ससुर कमल किशोर पिता शंकरलाल धामंदे एवं उनकी लड़की रमा अरोरा पति नवीन अरोरा एवं उसका साला पुलिन धामंदे पिता कमलकिशोर धामंदे साथ में फ्लैट नं. 203 ब्लॉक बी, आईडिया स्कीम नं. 98, वासुदेव कुटुम्बक संवाद नगर इन्दौर वाले घर पर रहते थे।
उसके ससुर कमल किशोर व रमा अरोरा को दिनांक 07.11.2023 को हालचाल जानने हेतु फोन लगाया तो नहीं उठाये। वह हालचाल जानने के लिये उसके ससुर के फ्लैट पर आया तो देखा कि रमा आरोरा की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी, फिर वह ससुर के फ्लैट के गेट के पास पहुंचा तो बदबू आ रही थी, आवाज लगायी तो अंदर से वापस कोई आवाज नहीं आयी तब उसने गेट का ताला तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो फ्लैट के अंदर कमरे में खून पड़ा था और देखा तो उसके ससुर कमल किशोर धामंदे व उनकी लड़की रमा अरोरा का शव आसपास खून से लतपथ पड़े थे और उसका साला पुलिन धामंदे फ्लैट में नहीं था।
पुलिन सिजोफेनिया नाम की बीमारी से ग्रसित था जिसके द्वारा पूर्व में उत्तेजित होकर कई बार अपने माता-पिता एवं बहन रमा के साथ मारपीट कर लड़ाई-झगड़ा करता था। उसे शंका है कि उसके साले पुलिन ने ही ससुर कमल किशोर एवं रमा अरोरा की हत्या की है व फ्लैट के गेट का ताला लगाकर कहीं भाग गया है।
फरियादी ने नीचे पार्किंग में देखा तो पुलिन धामंदे की गाड़ी स्कूटी पार्किंग में नहीं थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क. 551 / 2023 धारा 302, 201 भा.द. वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका एवं वैज्ञानिक साक्ष्य लिये गये एवं साक्षीगणों के कथन लेखबद्ध किए गए अभियुक्त पुलिन को गिरफ्तार किया गया एवं उसने अपराध करना स्वीकार किया संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से अभियुक्त को उक्त दंड से दंण्डित किया गया।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved