
इंदौर। प्लाट (Plot) की धोखाधड़ी के मामले में सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल (16th Additional Sessions Judge Rajesh Kumar Agrawal) की कोर्ट ने जीतू सोनी का तीसरी बार जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। जीतू सोनी के खिलाफ एमआईजी थाने पर 16 दिसंबर 2019 मे ओमप्रकाश द्वारा शिकायत की गई थी कि प्लाट क्रमांक 215 व 216 श्रीनगर मेनरोड इंदौर को जितेन्द्र सोनी द्वारा सहअभियुक्त गोपाल और विक्रम के साथ मिलकर दोनों भूखंडों के फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्राप्त किया गया। मामले में धारा 420, 467, 468, 419 और 120बी आईपीसी में केस दर्ज किया गया। जीतू सोनी की ओर से पेश जमानत आवेदन का शासन ने विरोध करते हुए कहा कि 11 अगस्त 2021 और 15 नवंबर 2021 को जमानत आवेदन निरस्त हो चुका है। परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। इस पर कोर्ट ने आरोपी जीतू सोनी का तीसरा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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