
डेस्क: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ललित मोदी (Lalit Modi) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने फेमा के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की तरफ से उनके ऊपर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना देना था. ललित मोदी को ये जुर्माना बीसीसीआई (BCCI) को अदा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. हालांकि, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ललित मोदी को कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा.
©2026 Agnibaan , All Rights Reserved