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चारा मामले में लालू यादव को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत

नई दिल्ली: चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं. शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है. बता दें कि हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के इस मामले में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में लालू यादव को जमानत दी है. पिछली कई सुनवाई के दौरान सजा की आधी अवधि पूरी नहीं होने के कारण उन्हें जमानत नहीं मिली थी. फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को एक लाख रुपये का मुचलका देना होगा. जुर्माने में दस लाख रुपये जमा करना होगा. इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा. साथ ही बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे.


मालूम हो कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की अदालत ने सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनाई थी. लालू यादव को चाईबासा के दो मामले और देवघर के एक मामले में पहले से ही जमानत मिल चुकी है. दुमका मामले में जमानत मिलने के बाद लालू यादव के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का एम्स में इलाज चल रहा है.

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