
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) विजिलेंस ने प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम (PRS) पोर्टल पर सालाना प्रॉपर्टी रिटर्न (APR) जमा करने की समय सीमा सात दिन और बढ़ा दी है। इससे उन कर्मचारियों को आखिरी मौका मिला है जो तय समय के अंदर अपना रिटर्न जमा नहीं कर पाए थे। सरकार ने रिटर्न जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस बढ़े हुए समय सीमा का लाभ उठाएं और प्रॉपर्टी रिटर्न जमा करने की जरूरी प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।
विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी सरकारी कर्मचारियों को पहले सर्कुलर नंबर 26-JK(GAD) (तारीख 17 दिसंबर, 2025) के ज़रिए निर्देश दिया गया था कि वे साल 2025 के लिए अपना प्रॉपर्टी रिटर्न 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 के बीच PRS पोर्टल पर जमा करें। विभाग ने देखा कि कई कर्मचारी या तो तय समय में अपना प्रॉपर्टी रिटर्न जमा नहीं कर पाए या फिर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की, जिससे वे चूक गए।
इन लंबित मामलों को देखते हुए विभाग ने नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से सात दिन और समय बढ़ा दिया है, ताकि कर्मचारी ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया पूरी कर सकें। सरकारी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में यह भी सलाह दी गई है कि जिन कर्मचारियों को OTP से जुड़ी दिक्कतें आ रही हैं, वे CPIS पोर्टल पर अपने मौजूदा मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट कर लें।
किसी भी अन्य तकनीकी समस्या के लिए कर्मचारियों से कहा गया है कि वे तुरंत समाधान के लिए आधिकारिक ईमेल support-prs@jkgov.in के ज़रिए PRS सपोर्ट टीम से संपर्क करें। बता दें कि संपत्ति रिटर्न पीआरएस पोर्टल www.prs.jk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।
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