
इंदौर। इंदौर (Indore) के बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में कांग्रेस नेता कपिल सोनकर (Kapil Sonkar) को शुक्रवार को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। कपिल पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर का भतीजा है। कपिल यूथ कांग्रेस के साथ कांग्रेस में कई पदों पर रह चुका है। पुलिस की कहानी के अनुसार 19 दिसंबर 2011 को सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जांच में खुलासा हुआ था कि हत्या में बदमाश कपिल पिता रंजीत सोनकर निवासी लुनियापुरा का हाथ है। पुलिस ने घटना में शामिल तनवीर, कालू व देवेंद्र निवासी लुनियापुरा को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों ने बाद में कबूल कर लिया था कि उन्होंने कपिल के इशारे पर सागर के शूटर भूपेंद्र ठाकुर व दो बदमाशों के साथ घटना को अंजाम दिया था। एजीपी विशाल श्रीवास्तव के मुताबिक न्यायाधीश मनोज तिवारी ने कपिल सोनकर सहित 6 आरोपियों को दोहरी उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। कपिल सोनकर सहित तनवीर, देवेंद्र ,कालू उर्फ पप्पू , जयपाल सिंह, भूपेंद्र उर्फ़ धर्मेंद्र ठाकुर और एक अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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