img-fluid

रोजगार दिलाने के नाम पर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को उम्रकैद

March 29, 2022

राजगढ़। राजगढ में पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अंजली पारे (Dr. Anjali Pare, District and Sessions Judge posted in Rajgarh) की कोर्ट ने मंगलवार को रोजगार दिलाने के नाम पर किशोरी के साथ दुष्कर्म (rape) करने वाले आरोपित नरेन्द्र सिंह (परिवर्तित नाम) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है।

मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी 2019 कोे नरेन्द्रसिंह (परिवर्तित नाम) ग्राम कालीतलाई में स्वसमूह से रोजगार दिलाने के नाम पर अनुसूचित जाति की बालिका को झूठ बोलकर ले गया था कि उसके पिता से फोन पर बात हो गई है और पिता ब्यावरा में मिलेंगे, जहां कागजातों पर दस्तखत करने के बाद वह पिता के साथ वापस गांव आ जाएगी। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।



  • प्रकरण में बालिका के दस्तयाब के बाद कथनों के आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 366, 376(2) एन, 376(2)आई, 5/6 पाॅक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट के तहत इजाफा किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में गवाहों के बयान लिए गए, जिसमें न्यायाधीश ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया।

     

    Share:

  • शराब छोड़ने की मन्नत लेने आया था युवक, अधिक शराब पीने से हो गई मौत

    Tue Mar 29 , 2022
    उज्जैन।छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur of Chhattisgarh) जिले के ग्राम देवरी खुर्द निवासी एक युवक शराब छोड़ने की मन्नत लेकर सोमवार को उज्जैन महाकाल मंदिर (Mahakal Temple) दर्शन करने आया। लत छोड़ने के संकल्प के एक दिन पूर्व उसने इतनी शराब पी ली, कि उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय उरन्जय […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2026 Agnibaan , All Rights Reserved