
मुंबई। महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे (Thane) जिले में एक महिला डॉक्टर (Woman Doctor) पर हमला करने और लूटपाट के दोषी व्यक्ति को अदालत (Court) ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा यह मामला डॉक्टरों पर हिंसा के उन उदाहरणों में से एक है, जिन्हें रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा जरूरी है ताकि समाज में संदेश जाए कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुंधरा भोसलें ने 31 अक्तूबर को दिए गए आदेश में 56 वर्षीय आरोपी राशिद शकील खान पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया। आदेश की प्रति शनिवार को जारी की गई।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत घर में घुसकर चोट पहुंचाने और हथियार से डकैती करने का दोषी पाया। इसके अलावा, उसे डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों पर हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2019 के तहत भी दोषी ठहराया गया।
अदालत ने आदेश दिया कि ₹20,000 के जुर्माने में से ₹10,000 डॉक्टर को मुआवजे के रूप में दिए जाएं, ताकि उन्हें हुए शारीरिक और मानसिक नुकसान की भरपाई हो सके। इस मामले में कुल 14 गवाहों ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाही दी, जिसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।
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