
नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्स विशेष शक्तियां अधिनियम (अफस्पा/एएफएसपीए) के तहत नगालैंड को अगले छह माह के लिए “अशांत” घोषित कर दिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे राज्य की सीमा के तहत आने वाला क्षेत्र अशांत और खतरनाक स्थिति में है, जिससे वहां के नागरिक प्रशासन की सहायता व सुविधा के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग करना आवश्यक है।
मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि पूरा राज्य अशांत स्थिति में है, इसलिए संपूर्ण राज्य को 30 दिसम्बर, 2020 से छह माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अफ्सपा-1958 की संख्या 28 की धारा तीन द्वारा प्रदान शक्तियों को आधार बनाकर यह निर्णय लिया है।
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