भोपाल। राज्य सरकार (State government) ने प्रदेश में उच्च न्यायालय के निर्देश (High Court Directions) पर आयुर्वेद में एमडी और एमएस तथा होम्योपैथी में एमडी के लिए जारी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक दी है।
जनसम्पर्क अधिकारी मुकेश मोदी ने सोमवार को बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में आयुष विभाग के अंतर्गत पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रथम चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रचलन में है। इसमें विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण/सीटचार्ट तैयार कर काउंसलिंग सम्पादित करायी जा रही है।
उन्होंने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका में पारित अंतरिम निर्णय 22 फरवरी, 2022 के संदर्भ में वर्तमान में प्रचलित एम.डी./एम.एस. आयुर्वेद/एम.डी. होम्योपैथी काउंसलिंग को इसी स्तर पर रोका गया है। काउंसलिंग के आगामी चरण एवं नवीन तिथियों के संबंध में एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल, विभागीय वेबसाइट तथा विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जायेगा। (एजेंसी, हि.स.)
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