
भोपाल: मध्य प्रदेश में जारी संविदा स्वास्थ्यकर्मियों (contract health workers) की हड़ताल पर हाई कोर्ट (High Court) ने संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है. कोर्ट ने इस हड़ताल को तत्काल खत्म (instant finish) करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध करार दिया है. हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि बिना परमिशन (permission) के कोई भी डाक्टर हड़ताल पर नहीं जाएगा. गौरतलब है कि इस मामले में इंदर जीत कुंवर पाल सिंह (शेरू) ने याचिका दायर की थी.
इस याचिका में हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की गई थी. जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश भर के डॉक्टर एक मई से विरोध कर रहे हैं और बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का पहला दिन है. संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल ने इसकी पैरवी की है. वहीं, जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की है.
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