
ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की मिमिक्री करने के मामले में शिक्षक को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शिवपुरी जिले के शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित (Teacher Saket Kumar Purohit) के सस्पेंशन पर रोक लगाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी दबाव में कार्रवाई न करें। सस्पेंशन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं है। इसका इस्तेमाल विवेक पूर्ण और ठोस आधार पर होना चाहिए।
दरअसल, 13 मार्च 2026 को शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें वे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते हुए दिखाई दिए थे। साकेत कुमार ने वीडियो में गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी की मिमिक्री की थी।
पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने इसकी शिकायत BEO से की थी। जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने टीचर साकेत कुमार को निलंबित कर दिया था। इस मामले में राजनीति भी गरमाई थी। वहीं शिक्षक ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि ‘वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, बिना स्वतंत्र जांच के जल्दबाजी में कार्रवाई की गई।’
इस मामले में आज शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि “दबाव में कार्रवाई नहीं करें अधिकारी, सस्पेंशन का अधिकार होना पर्याप्त नहीं इसका इस्तेमाल विवेक पूर्ण और ठोस आधार पर होना चाहिए।” कोर्ट ने शासन को निर्देश दिये है कि “सभी तथ्यों और नियमों को ध्यान में रखकर नए सिरे निर्णय लिया जाए।”
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