
इंदौर। मध्यप्रदेश (Mandsaur district) के मंदसौर जिले (Madhya Pradesh) में 18 वर्षीय नौजवान से जुड़े अफीम की कथित तस्करी के मामले की जांच के दौरान तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने के कारण छह पुलिस कर्मियों को निलंबित (Six police personnel suspended) कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने बताया कि अफीम तस्करी के एक मामले में ‘प्रक्रियात्मक अनियमितताओं’ के कारण मल्हारगढ़ थाने के छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निलंबित कर्मचारियों में तत्कालीन थाना प्रभारी, दो उप निरीक्षक और तीन आरक्षक शामिल हैं। अफीम तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 18 वर्षीय व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को झूठा बताया है और पुलिस की कार्रवाई को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में चुनौती दी है।
मीना ने बताया कि अफीम तस्करी के मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इस नौजवान के वकील हिमांशु ठाकुर ने बताया,‘‘उच्च न्यायालय के तलब किए जाने पर पुलिस अधीक्षक मीना अदालत के सामने मंगलवार को हाजिर हुए और छह पुलिस कर्मियों के निलंबन के बारे में अदालत को जानकारी दी।’’
उन्होंने बताया कि मल्हारगढ़ पुलिस ने उनके राजस्थान निवासी मुवक्किल पर अगस्त में यह आरोप लगाते हुए स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था कि उसके कब्जे से तस्करी की 2.71 किलोग्राम अफीम बरामद की गई है। ठाकुर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने उनके मुवक्किल की याचिका पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
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