
खरगोन। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के खरगोन जिले (Khargone District) के ऊन थाना क्षेत्र में स्कूल (School) से घर लौट रही एक नाबालिग बालिका (Minor Girl Child) को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने और फिर 15 दिनों तक घर में रखकर उसके साथ दुष्कर्म (Raping) करने वाले आरोपी को कोर्ट (Court) ने 20 साल की सजा सुनाई है। यही नहीं, आरोपी की मां (Mother) को भी इस मामले में 20 साल के सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) से दंडित किया गया है।
दरअसल, खरगोन जिले के उन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र से करीब 3 साल पहले घर से स्कूल जाने का बोलकर निकलीं दो नाबालिक बालिकाएं लापता हो गई थीं। उनके परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इनमें से एक बालिका करीब 15 दिन बाद आरोपी सूरज के घर से पुलिस को मिली थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सूरज के साथ ही उसकी मां रेखा बाई को भी गिरफ्तार किया था।
इस मामले के पैरवीकर्ता अधिकारी विशेष लोक अभियोजक सरिता चौहान ने बताया कि घटना 22 सितंबर 2021 की है। जिसके बाद पीड़िता को अभियुक्त सूरज के कब्जे से दस्तयाब किया गया था, तब उसने बताया था कि सूरज की मां ने उसे 15 दिन अपने घर रखा। इस दौरान आरोपी सूरज ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अपने माता पिता को कॉल मत लगाना, नहीं तो जान से मार दूंगा। इस मामले में आरोपी की मां ने पुलिस को सूचना नहीं दी, इसलिए उसे भी बराबर की सजा दी गई। कोर्ट ने आरोपी सूरज और पीड़िता को संरक्षण देने वाली रेखाबाई को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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