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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने नूपुर शर्मा मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से तलब की रिपोर्ट, 21 दिनों में मांगा जवाब


नई दिल्ली । राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Minorities Commission) ने नूपुर शर्मा मामले में (In Nupur Sharma Case) दिल्ली पुलिस कमिश्नर से (From Delhi Police Commissioner) रिपोर्ट तलब की है (Summons Report) और 21 दिनों में जवाब मांगा है (Seeks Reply in 21 Days) ।

पैगम्बर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने अपनी पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। इस मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी अब संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि विवादित बयान के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई और आगे पुलिस क्या कदम उठा रही है ? आयोग अध्यक्ष ने कहा कि, यदि किसी ने अपराध किया, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए।

इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी भाजपा द्वारा हुई कार्रवाई को पर्याप्त नहीं बताया था, ऑल इंडिया मुस्लिम परसनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी बयान जारी कर कहा था कि, पिछले दिनों देश की सत्ताधारी पार्टी के कुछ कार्यकतार्ओं ने पैगम्बर पर आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की, इसने देश के सभी मुसलमानों को स़ख्त तकलीफ पहुंचायी और वैश्विक स्तर पर भी इसके कारण देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ऐसे कुकृत्य करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाए, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जो विभिन्न धर्मों के पवित्र व्यक्तित्वों (आस्था के प्रतीकों) के अपमान को निन्दनीय अपराध घोषित करता हो और उस पर तत्काल और उचित कानूनी कार्यवाही हो सके।

टिप्पणी की निंदा करने वाले कुछ अन्य मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब, कतर और कुवैत हैं। दोहा ने भारत सरकार से टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। दरअसल रविवार को, भाजपा नेपैगंबर मुहम्मद पर उनकी टिप्पणियों के लिए पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को निलंबित कर दिया जबकि नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया। भाजपा ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है। शर्मा पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं और जिंदल भाजपा दिल्ली इकाई के प्रवक्ता और मीडिया विभाग के प्रमुख थे।

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