मुंबई। अभिनेता इमरान खान (Imran Khan) को भारत छोड़ने के लिए जारी नोटिस के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने नया निर्देश दिया है। अदालत ने याचिका में महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra) को भी पक्षकार बनाने को कहा है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को तय की। अभिनेता ने मुंबई स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (एफआरआरओ) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ को चुनौती दी है। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, इमरान खान को यह नोटिस 14 अक्टूबर को जारी किया गया था। आरोप है कि वह 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद अमेरिकी नागरिकता रखने वाले अभिनेता को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया।
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष अभिनेता के वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने दलील दी कि इमरान खान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है, इसलिए मामले पर जल्द निर्णय जरूरी है।
अदालत में इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि उनके मुवक्किल का कोई आपराधिक इतिहास या रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने दलील दी, “यह एक ऐसी याचिका है जिसमें एक व्यक्ति, जो दो साल की उम्र से भारत में रह रहा है, उससे बिना किसी नोटिस, बिना किसी सुनवाई और बिना कोई कारण बताए देश छोड़ने के लिए कहा गया है।”
अभिनेता की याचिका में नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। वह अदालत से इस आदेश पर तत्काल राहत चाहते हैं।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने बताया कि उन्हें याचिका की प्रति सोमवार सुबह ही मिली थी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की और महाराष्ट्र सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
इमरान खान के पास फिलहाल अमेरिका की नागरिकता है। खबर के अनुसार, वह पिछले करीब 15 वर्षों से भारतीय पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पासपोर्ट नहीं मिल पाया है।
अब मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। इसमें अभिनेता की ओर से ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की जाएगी। अदालत में यह भी तय होगा कि नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे किस तरह सुनवाई की जाएगी।
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