
नई दिल्ली: दुबई (Dubai) से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में ओमानी को-पायलट द्वारा कथित तौर पर हमले में घायल हुए भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. स्मित मच्छार पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि 30 सितंबर को फ्लाइट 1073 के कॉकपिट के अंदर हुई बहस के बाद विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर गया और फिर सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में ओमानी को-पायलट द्वारा कथित तौर पर हमले में घायल हुए भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. स्मित मच्छार पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि 30 सितंबर को फ्लाइट 1073 के कॉकपिट के अंदर हुई बहस के बाद विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर गया और फिर सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.
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प्लेन को हाईजैक या क्रैश कराने की कोशिश
आरोप है कि इसी दौरान ओमानी फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन स्मित मच्छार पर चाकू से हमला किया. यात्रियों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस घटना के पीछे विमान को हाईजैक करने या उसे दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की आशंका जताई गई. हमले में कैप्टन मच्छार के सिर और हाथों पर गहरे घाव आए. बताया गया है कि हमले के बाद विमान में मौजूद यात्रियों और क्रू मेंबर्स ने कथित आरोपी फर्स्ट ऑफिसर को काबू में कर लिया और उसे रोक दिया.
सऊदी अरब में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
घटना के बाद विमान में मौजूद फ्लाईदुबई के अन्य पायलटों ने नियंत्रण संभाला. इसके बाद विमान को सऊदी अरब के उत्तर-पश्चिमी शहर तबुक स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया. सरकारी जानकारी के अनुसार, विमान ने स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10:45 बजे आपात लैंडिंग की. घटना के बाद सऊदी अधिकारियों ने कथित आरोपी फर्स्ट ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया.
एंटी-हाईजैकिंग एक्ट और UAPA के तहत जांच
केंद्र सरकार के आदेश में कहा गया है कि इस मामले में भारतीय नागरिक के खिलाफ अपराध और विमान को हाईजैक करने या दुर्घटनाग्रस्त करने की कथित कोशिश से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं. इसी आधार पर एंटी-हाईजैकिंग एक्ट, 2016 की धारा 3 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA, 1967 की धारा 16 के साथ धारा 15(1)(a) का उल्लेख किया गया है.
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