
इंदौर। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं की अवधि सोमवार की रात को खत्म हो गई। यह संभव है कि प्रशासन द्वारा अब फिर से नए सिरे से इसी आदेश को जारी कर दिया जाए। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया था। तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने तीस जुलाई को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया था कि यदि दोपहिया वाहन का चालक हेलमेट लगाकर अपना वाहन लेकर आता है तो ही उसे पेट्रोल दिया जाए।
जिस वक्त यह आदेश जारी किया गया था, उस वक्त इस आदेश में यह लिखा गया था कि 29 सितंबर तक के लिए यह आदेश जारी किया जा रहा है। इस हिसाब से इस आदेश की अवधि सोमवार रात को समाप्त हो गई है। इस आदेश के जारी होने के बाद आदेश का पालन नहीं करने के कारण प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए कई पेट्रोल पंप सील भी किए गए। अब इस आदेश की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात ऐसा माना जाता है कि प्रशासन एक बार फिर इसी आदेश को नए सिरे से दो महीने के लिए जारी कर सकता है। वैसे कल मंगलवार को प्रशासन ने यह आदेश फिर से जारी नहीं किया है।
नहीं हुआ ज्यादा असर
प्रशासन के इस आदेश के परिणामस्वरूप पेट्रोल पंप पर तो बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया गया। इसके बाद भी इस आदेश का कोई ज्यादा असर नजर नहीं आया। बहुत से लोग अपने वाहन की डिक्की में हेलमेट लेकर चलते हैं और जब पेट्रोल भरवाना होता है, तब उस हेलमेट को डिक्की में से निकालकर सिर पर रख लेते हैं और पेट्रोल डलवा लेते हैं। इसके बाद वापस हेलमेट को डिक्की में ही रख दिया जाता है। इसके साथ ही बाइक पर चलने वाले लोग अपनी बाइक के पीछे हेलमेट स्टैंड लगवाकर उस पर हेलमेट लगाकर रखते हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद 2 महीने की अवधि में भी शहर में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है कि हर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर ही गाड़ी चलाता हुआ नजर आए।
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