भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन के हालात नहीं

  • संक्रमण वाले शहरों में रात्रि कर्फ्यू मास्क नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना, कलेक्टरों से मांगी रिपोर्ट, कल फिर जारी होगी गाइडलाइन

भोपाल। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन जैसा फैसला नहीं लिया है, लेकिन अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाकर कोरोना की स्थिति के संदर्भ में सुझाव प्राप्त किए जाएं। साथ ही रिपोर्ट बुलाई है। सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार 22 नवंबर को फिर से गाइडलाइन जारी कर सकती है। कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति को गत आठ माह में नियंत्रित रखते हुए सर्वोत्तम प्रबंधन किए गए और प्रदेशवासियों ने भी सहयोग देते हुए जागरूकता का परिचय दिया, राज्य सरकार जागरूकता प्रयासों को निरंतर जारी रखेगी। अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो और कोरोना भी नियंत्रित रहे, इस संतुलन को बनाए रखा जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमाण्ड सेंटर सक्रिय रहें और आइसोलेशन के रोगियों की समुचित देखरेख भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता के प्रयास निरंतर हों। आमजन को संदेश पहुंचाने के लिए कलेक्टर्स अभिनव प्रयास भी कर सकते हैं। उद्घोषणा द्वारा लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी किया जाए और परिवारों के स्तर पर यह प्रयास हों कि बुजुर्ग लोग घरों से अधिक बाहर न निकलें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जागरूकता प्रयासों में एनजीओ भी सहयोग करें। विवाह समारोह और सांस्कृतिक गतिविधियां सीमित संख्या की भागीदारी में हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए।

जहां ज्यादा संक्रमण वहां रात में कर्फ्यू
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नगरों में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आएंगे वहां रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। छोटे कंटेनमेंट क्षेत्र बनाकर गंभीर स्थिति वाले क्षेत्रों में एहतियात बढ़ाई जा सकती है। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही करने वाले ट्रांसपोर्ट को भी नहीं रोका जाएगा। अर्थव्यवस्था की गति को कायम रखते हुए सिर्फ इसलिए सावधानी के प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं ताकि कोरोना का प्रसार न हो।

दिसंबर तक आठवीं तक की कक्षाएं बंद
शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा एक से आठ की कक्षाएं आगामी आदेश तक नहीं लगेंगी। महाविद्यालय भी अभी बंद रहेंगे। कक्षा नौ से बारह के विद्यार्थी एवं कॉलेज के विद्यार्थी विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन के लिये स्कूल/कॉलेज आकर शिक्षण व्यवस्था का लाभ ले सकेंगे। सिनेमाघर अभी पूर्व व्यवस्था के अनुसार 50 प्रतिशत दर्शक संख्या के साथ संचालित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक संगठनों की गतिविधियां भी यथावत रहें। श्रमिकों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं होगी।

राज्य का रिकवरी रेट 93 प्रतिशत
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि किसी भी जिले में ऑक्सीजन की कमी न हो, बेड भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, होम आइसोलेशन की सुचारू व्यवस्था हो। टेस्टिंग क्षमता के लक्ष्य पूरे हों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मध्यप्रदेश कोरोना के एक्टिव रोगियों की संख्या की दृष्टि से देश में 15वें स्थान पर है। राज्य का रिकवरी रेट 93 प्रतिशत है। वर्तमान में 15 हजार टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भोपाल और इंदौर कलेक्टर से इस सप्ताह पॉजीटिव रोगियों की संख्या के संदर्भ में चर्चा की और उपलब्ध उपचार सुविधाओं की जानकारी भी प्राप्त की। कलेक्टर इंदौर ने बताया कि रात्रि में लोगों के अनावश्यक मूवमेंट को रोकने के प्रयास बढ़ाएंगे। कलेक्टर भोपाल ने बताया कि व्यापारी संघों से चर्चा हो रही है। वे मार्केट को स्वैच्छिक रूप से जल्दी बंद करवाने के लिए सहमत हैं। कलेक्टर जबलपुर ने बताया कि आमजन द्वारा पिकनिक और आउटिंग जैसी गतिविधियों को हतोत्साहित किया जा रहा है। वृद्धजन के निवास पर बने रहने की समझाईश परिवारों को दी जा रही है। कलेक्टर ग्वालियर ने बताया कि गंभीर प्रकरण अधिक न होने पर भी जागरूकता की गतिविधियां चल रही हैं।

यह है नई गाइडलाइन

  • प्रदेश में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष किसी भी जिले, शहर, क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जायेगा।
  • अन्तर्राज्यीय एवं अन्तरजिला परिवहन सतत एवं निर्बाध रूप से चल सकेगा।
  • अधिक संक्रमण के जिलों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम एवं विदिशा में 21 नवम्बर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे तथा नागरिक अति आवश्यक होने पर ही इस अवधि में आवागमन कर सकेंगे।
  • औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी।
  • कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं तथा कॉलेज के छात्र-छात्राएँ विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप गाइडेंस के लिए स्कूल/कॉलेज आ सकेंगे।
  • फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेसेस में समस्त नागरिक करें इसका सख्ती से पालन कराया जायेगा।
  • प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवम्बर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवम्बर तक समस्त जिला कलेक्टर विवाह/सामाजिक कार्यक्रमों में उपस्थिति की अधिकतम सीमा क्या तय की जाए और जिले में कौन-कौन से कन्टेनमेंट जोन बनाए जाएंगे का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजेंगे।
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