- मेडिकल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे और खान-पान से संबंधित दुकानदारों को रहेगी छूट
भोपाल। राजधानी में लगातार बड़ते कोरोना के कहर को देखते हुए मेडिकल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, ढाबे और खान-पान से संबंधित दुकानों को छोड़ शेष अन्य दुकानें अब रात आठ बजे तक बंद होंगी। ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। गृह विभाग के आदेश का शनिवार से अमल शुरू हो गया है। आज से छूट में न शामिल व्यापारियों और रात आठ बजे के बाद बेवजह घूमने वालों पर शासकीय आदेश का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि न्यू मार्केट, एमपी नगर, कोलार, अवधपुरी, बिट्टन मार्केट, अशोका गार्डन समेत नए-पुराने शहर के बाजारों को बंद कराने के लिए पुलिस रात आठ बजे से पहले ही पहुंच गई। न्यू मार्केट में शाम सात बजे से अनाउंस कराया और व्यापारियों को समझाइश दी कि दुकानें जल्दी बंद करें।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए न्यू मार्केट व दस नंबर मार्केट के व्यापारियों ने एक सप्ताह पहले ही बाजार दो घंटे पहले रात 8.30 बजे बंद करने का निर्णय लिया था। इधर, पुराने शहर का थोक किराना बाजार की करीब 390 दुकानें शाम सात बजे ही बंद हो गईं। भोपाल किराना व्यापारी एसोसिएशन के आह्वान पर व्यापारी पांच दिन से इसी समय पर दुकानें बंद कर रहे हैं। पुराने शहर का कपड़ा बाजार 8.30 बजे तक खोला जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने लखेरापुरा, चौक समेत अन्य बाजार में दुकानें 8 बजे से पहले बंद कराई गई। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार रात 10.30 से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन नहीं हो सकेगा। इसके चलते पुलिस ने रात में बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों से पूछताछ की और वजह पूछी। बता दें कि राजधानी में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। इसे देखते हुए गृह विभाग ने 18 सितंबर को गाइड लाइन जारी कर दुर्गा पंडाल से जुड़े 8 बिंदुओं पर आदेश जारी किए थे। इनमें बाजारों को जल्दी बंद कराना भी शामिल हैं।