
इंदौर। प्रदेश सरकार के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ध्वनि विस्तार सीमा का पालन किया जा रहा है, इसलिए उन्हें अनुमति दी जाए।
याचिका में कहा गया है कि जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा, वहां पर कार्रवाई के लिए प्रशासन स्वतंत्र है, लेकिन सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को खड़े रहकर उतारा जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। यह याचिका अल्लानूर अब्बासी द्वारा एडवोकेट शेख अलीम, इम्तियाज एहमद और आलिया शेख द्वारा लगाई गई है। इसमें प्रदेश के गृह विभाग, इंदौर कलेक्टर आदि को पक्षकार बनाया गया है।

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