
भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसके लिए मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट अपडेट का काम चल रहा था. जिसकी तारीख एमपी इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दी है. नगरीय निकाय और पंचायतों के मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब एक हफ्ते और बढ़ा दी गई है, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर से बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2025 कर दी है. ऐसे में अब एक हफ्ते का समय और लोगों को मिल गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद इस प्रक्रिया को और प्रभावी तरीके से पूरा किया जाए, इसके अलावा सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 21 नवंबर को पंचायतों और नगरीय निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों और नगर पालिकाओं में मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 के तहत दावा-आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 8 अक्टूबर से जारी है. अब मतदाता 24 अक्टूबर तक अपने नाम जोड़ने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे.
बता दें कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में मतदान के लिए अनिवार्य है, आयोग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि जिनका नाम सूची में नहीं है या जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, वे निर्धारित तिथि तक आवेदन अवश्य करें. बता दें कि मध्य प्रदेश में 2026-27 के बीच में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जरूरी काम शुरू हो गया है.
ये निर्देश रखें याद
24 अक्टूबर को आवेदन 3 बजे तक लिए जाएंगे.
ईआरएमएस में 10 नवंबर तक एंट्री होगी.
13 नवंबर चेकलिस्ट तैयार करने का मौका मिलेगा.
रजिस्ट्रीकरण का निराकरण 4 नवंबर तक किया जाएगा.
7 नवंबर तक चेकलिस्ट की जांच कर त्रुटियों का सुधार कर वेंडर को वापस किया जाएगा.
18 नवंबर को फोटोयुक्त एवं फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट की जाएगी.
20 नवंबर के दिन फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रिंट निकालकर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा.
21 नवंबर को फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन नगर पालिका के वार्डों एवं अन्य चिन्हित स्थलों पर किया जाएगा.
22 नवंबर को राजनीतिक दलों को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी.
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