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Railways ने अनिवार्य किराए का नियम किया है लागू

December 03, 2020

ट्रेन के डेली अपडाउनर्स (Updowners) ने 500 किमी के अनिवार्य किराए पर आपत्ति ली
इन्दौर। कोरोना काल के दौरान चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में रेलवे ने 500 किमी तक का किराया अनिवार्य कर दिया है। भले ही यात्री को 500 किलोमीटर के पहले किसी स्टेशन पर उतरना हो, उसे न्यूनतम 500 किमी तक की यात्रा का किराया देना ही होगा। इसको लेकर डेली अपडाउनर्स संघ ने आपत्ति ली है और किराए को किलोमीटर के हिसाब से ही लेने की मांग की है।
रेलवे फिलहाल सभी ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के रूप में चला रहा है और स्पेशल ट्रेन में पहले से ही न्यूनतम किराए का नियम है। अभी रेलवे 500 किलोमीटर का न्यूनतम किराया यात्रियों से वसूल रहा है। अगर यात्री को 200 किलोमीटर की यात्रा भी करना है तो उससे 500 किलोमीटर तक का किराया वसूला जा रहा है। वहीं ट्रेनों के जनरल कोच में आरक्षण चार्ज भी लिया जा रहा है। अगर कोई यात्री सामान्य कोच में यात्रा करना चाहे तो भी उसे भारी-भरकम किराया देना पड़ रहा है। इसको लेकर इन्दौर-महू रेल यात्री संघ के अनिल ढोली ने आपत्ति ली है और रेलमंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर यात्रियों को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रेलवे नो प्रॉफिट-नो लॉस के आधार पर काम करने वाला विभाग है। ट्रेनों में वही लोग यात्रा करते हैं जो बसों या विमान में यात्रा नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें किराया ज्यादा होता है। कोरोना काल में यूं भी लोगों की हालत खराब है और ऐसे में रेलवे उनसे मनमाना किराया वसूल रहा है।

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