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RBI ने ई-टेलर्स, EMI कार्ड यूजर्स को लोन देने पर लगाया बैन

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (reserve Bank of India) ने फिनसर्व लिमिटेड की सहायक कंपनी बजाज फाइनेंस लिमिटेड (Bajaj Finance Limited) पर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने बजाज फाइनेंस को दो श्रेणियों के तहत ग्राहकों को लोन देना बंद करने का आदेश दिया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह कार्रवाई डिजिटल लोन नियमों के कथित उल्लंघन के चलते की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज (बुधवार, 15 नवंबर) एक बयान जारी करते हुए कहा कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड की शाखा बजाज फाइनेंस को अपने “दो लोन प्रोडक्ट ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड” (eCOM and Insta EMI Card) के तहत लोन देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि कंपनी को कथित तौर पर केंद्रीय बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने के बाद उसने यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के तहत की गई है।


केंद्रीय बैंक ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, “कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन न करने, विशेष रूप से इन दो लोन प्रोडक्ट (ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड) के तहत उधारकर्ताओं (Lender) को मुख्य तथ्य विवरण जारी न करने और मुख्य तथ्य में कमियों के कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई। हालांकि, आरबीआई ने ये भी कहा कि बजाज फाइनेंस द्वारा बताई गई खामियों को ठीक करने के बाद वह फैसले की समीक्षा करेगा।

यह एक आरबीआई-पंजीकृत जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) है और इसे ‘एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनी’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो खुदरा, छोटे और मध्यम और वाणिज्यिक ग्राहक उद्यमों में विविध ऋण पोर्टफोलियो में पैसा उधार दे सकती है और जमा ले सकती है।

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