
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) (Reserve Bank of India – RBI) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प (American Express Banking Corp) और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDB Financial Services) पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा केवाईसी निर्देश, 2016′ के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी 4.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्या कहा आरबीआई ने?
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने 31 मार्च, 2024 तक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2024) के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया। रिजर्व बैंक के निर्देशों और संबंधित पत्राचार का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर बैंक के जवाब, उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियां और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक ने पाया कि आरोप मौद्रिक जुर्माना लगाने के लिए उपयुक्त थे। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प ने कुछ क्रेडिट कार्डधारकों के रिफंड/विफल/गलत लेनदेन से उत्पन्न क्रेडिट शेष को उनके बैंक खातों में वापस करने का कोई प्रयास नहीं किया।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को कारण बताओ नोटिस
वहीं, रिजर्व बैंक ने बताया कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने पाया कि आरोप सही थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था। रिजर्व बैंक ने कहा कि कंपनी वित्तवर्ष 2023-24 के दौरान वितरित कुछ ऋण खातों में स्थायी खाता संख्या (पैन) या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60 प्राप्त करने में विफल रही। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला सुनाना नहीं है।
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