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चाय व्यापारियों को राहत, हाईकोर्ट ने दिया स्टे

August 08, 2020

फिलहाल आईडीए नहीं ले सकेगा कब्जा, अब तक करीब 30 लोगों को मिला स्टे
इंदौर। स्कीम नंबर 54 में पीयू-4 के चाय व्यापारियों को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आईडीए को फिलहाल उनसे कब्जा लेने से रोक दिया है।
सूत्रों के अनुसार पीयू-4 में आईडीए ने करीब 300 प्लॉट सियागंज होलसेल किराना व चाय व्यापारियों को लीज पर देने के लिए 1998 में प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद 2001 से 2005 के दरमियान सभी को कब्जा भी दे दिया गया था। इन प्लॉटधारकों पर शर्त रखी थी कि वे कब्जा मिलने की तारीख से छह माह में अपना कामकाज शुरू कर लेंगे, लेकिन अधिकांश व्यापारी वहां नहीं पहुंचे और कब्जा लेकर मॉल, जिम व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। कुछ समय पूर्व आईडीए ने इनकी लीज निरस्त कर उन्हें कब्जा सौंपने का नोटिस भेजा है। इसके चलते करीब 35 व्यापरियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने जवाब के लिए एक सप्ताह का समय चाहा तो हाईकोर्ट ने सरकार व आईडीए को जवाब के लिए मोहलत देते हुए स्टे आदेश जारी कर यथास्थिति बनाए रखने को कहा। बताया जाता है कि करीब 30 व्यापारियों को अब तक हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है।

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