img-fluid

शिंदे खेमे को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक

July 11, 2022


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक वह 16 विधायको की अयोग्यता के मामले पर कोई निर्णय न लें. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एक बेंच के गठन की आवश्यकता होगी और ममले को सूचीबद्ध होने में कुछ समय लगेगा. ये मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के खेमे के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी राहत समझा जा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से 16 विधायको की अयोग्यता के मामले पर उसका फैसला आने तक कोई निर्णय नहीं करने के लिए कहा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को भी राहत देते हुए कहा कि नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है.


सीजेआई एन वी रमना ने कहा की स्पीकर को बता दें की फिलहाल कोई कार्रवाई न करें. सुप्रीम कोर्ट के कहा की इस केस के लिए एक बेंच का गठन किया जाना है, जो जल्द होगा. अभी कोई तारीख नही दे सकते. सुप्रीम कोर्ट को एकनाथ शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर फैसला देना है. साथ ही ये भी तय करना है की शिवसेना के बागी विधायक अयोग्य घोषित होंगे या नहीं. इन सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई होगी. तब तक मौजूदा स्पीकर उद्धव ठाकरे गुट के किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे. राज्यपाल की तरफ से पेश SG तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया की वो स्पीकर को इस बाबत जानकारी दे देंगे.

Share:

  • इंदौर : फांसी माफ, तिहरे हत्याकांड और मासूम से रेप के मुल्जिमों को उम्रकैद

    Mon Jul 11 , 2022
    इंदौर।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंदौर की सेंट्रल जेल (Central Jail) में बंद तिहरे हत्याकांड (Triple Murder) की एक महिला कैदी ( Female Prisoner) और बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या (Murder) करने वाले दो आरोपियों की फांसी (Hanging) की सजा निरस्त कर आजीवन कारावास (Life Imprisonment) में बदल दिया। 1. […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved