
इंदौर। मौसम परिवर्तन या अन्य अवसरों पर कलेक्टर द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित करने के साथ समय परिवर्तन भी किया जाता है। मगर अब ये अधिकार स्कूली शिक्षा विभाग ने ले लिए हैं और अब ऐसे आदेश जारी करने से पहले लोक शिक्षण संचालनाय से सहमति लेना पड़ेगी।
तेज बारिश, ठंड या गर्मी पडऩे पर कलेक्टरों द्वारा अभिभावकों की मांग पर स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया जाता है। मगर अब स्कूली शिक्षा विभाग के उपसचिव प्रमोद सिंह ने कल नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया कि बिना आयुक्त लोक शिक्षण या आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र की अनुमति के स्कूलों की छुट्टी या समय परिवर्तन ना किया जाए। अन्यथा डीईओ या डीपीसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नए निर्देशों में शीतकाल में कम तापमान, शीत लहर, कोल्ड डे या ग्रीष्म काल में अधिक तापमान या हीट वेव की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन संबंधित आदेश अब कलेक्टर स्वत: संज्ञान लेकर जारी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्कूल प्रतिनिधि और अभिभावकों से चर्चा भी करना होगी।
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