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आज से क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी SC के फैसले की कॉपी

नई दिल्ली (New Delhi)। क्षेत्रीय भाषाओं (regional languages) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के एक हजार से अधिक फैसले गुरुवार से उपलब्ध होंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) ने बुधवार को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में फैसलों तक पहुंच मुहैया कराने की सेवा शुरू करने का ऐलान किया। शीर्ष अदालत सभी अनुसूचित भाषाओं में अपने निर्णय प्रदान करने के अभियान में जुटा है।

पीठ के सुनवाई के लिए बैठते ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों से कहा कि शीर्ष अदालत गुरुवार को ई-एससीआर परियोजना (e-SCR project) के एक हिस्से का क्रियान्वयन शुरू करेगी। जिसके तहत अनुसूची में दर्ज कुछ भाषाओं में फैसलों तक नि:शुल्क पहुंच उपलब्ध हो सकेगी।


मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमारे पास ई-एससीआर (परियोजना) है, जिसमें अभी लगभग 34 हजार निर्णय हैं। यह एक लचीली खोज सुविधा है। हमारे पास अभी क्षेत्रीय भाषाओं में 1,091 फैसले हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर उपलब्ध कराया जाएगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हमारे पास उड़िया में 21, मराठी में 14, असमिया में चार, कन्नड़ में 17, मलयालम में 29, नेपाली में तीन, पंजाबी में चार, तमिल में 52, तेलुगु में 28 और उर्दू में तीन फैसले हैं। शीर्ष अदालत ने दो जनवरी को इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (ई-एससीआर) परियोजना शुरू करने की घोषणा की थी। अब वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को इसके लगभग 34,000 निर्णयों तक मुफ्त पहुंच होगी।

ये भाषाएं हैं आठवीं अनुसूची में
संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं।

यहां देख सकेंगे फैसले
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ई-एससीआर परियोजना के अलावा शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजे) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

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