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Kangana Ranaut पर दर्ज है देशद्रोह की FIR, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए लगाई गुहार, ये है पूरा मामला

मुबंई। बॉलीवुड की बिंदास और बेबाक अभिनेत्री ‘पंगा गर्ल’ यानि कंगना रणौत अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। कभी समाजिक-राजनीतिक तो कभी फिल्मी मुद्दे पर कंगना अक्सर विचार साझा करती हैं जिसे लेकर वो चर्चा में आ जाती हैं। कंगना एक बार फिर बाम्बे हाई कोर्ट पहुंच गईं हैं जिसे लेकर वो सुर्खियों में हैं। दरअसल ये मामला कंगना के पासपोर्ट रीन्यूअल का है जिसके चलते कंगना कोर्ट पहुंची हैं। बता दें कि कंगना के नाम बांद्रा पुलिस स्टेशन में नफरत भरे ट्वीट और देशद्रोह के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है।

कोर्ट की शरण में पहुंची कंगना
गौरतलब है कि कंगना ट्वीटर पर काफी सक्रिय रहतीं थीं और अक्सर विवादित ट्वीट करती थीं। उनके ट्वीट पर कई बार हंगामा भी मचा था। हालांकि उन्होंने ऐसे ट्वीट करना बंद नहीं किया जिसके चलते उनका ट्वीटर भी ब्लॉक कर दिया गया और नफरत फैलाने को लेकर उन पर देशद्रोह का केस भी दर्ज कर दिया गया था। अब एक फिल्म की शूटिंग के लिए कंगान को बुडापेस्ट जाना है, लेकिन पासपोर्ट विभाग ने इसी एफआईआर के कारण उनके पासपोर्ट रीन्यू करने में आपत्ति जाहिर की है। इसके चलते कंगना ने एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और याचिका दायर की है।


कंगना ने कोर्ट में दिए अपने आवेदन में कहा कि, ‘वो एक अभिनेत्रीं हैं और उनका काम ऐसा है कि उन्हें शूटिंग के लिए देश-विदेश की कई लोकेशन पर यात्रा करनी पड़ती है’। कंगना ने कहा कि, ‘वो एक फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं और उन्हें 15 जून से अगस्त तक बुडापेस्ट में ट्रेवल करना है’। कंगना ने बताया कि उनके पासपोर्ट की डेट सितंबर 2021 में एक्सपायर हो रही है।उन्होंने पासपोर्ट अथॉरिटी को इसे फिर से जारी करने का आवेदन दिया था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के कारण ऐसा करने से मना कर दिया गया है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है।

कंगना ने कहा कि प्रोडक्शन हाउस ने शूटिंग लोकेशन बुक करने में बहुत पैसा लगाया है जहां उन्हें अभिनेत्री के तौर पर शामिल होना है। ऐसे में ये और भी बहुत जरूरी है कि उनका पासपोर्ट रीन्यू कर दिया जाए। कंगना ने मांग की है कि मजिस्ट्रेट का आदेश और एफआईआर, उनके नाम पर पासपोर्ट जारी करने के अधिकार से समझौता नहीं करें। उनकी याचिका की सुनवाई मंगलवार 15 जून जस्टिस पीबी वराले और एसपी तावड़े की बेंच करेगी।

बता दें कि कंगना और रंगोली के खिलाफ 17 अक्तूबर को बांद्रा पुलिस ने मुन्नावराली सैय्यद की शिकायत पर आईपीसी की धारा 153ए( विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) 295 ए( धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) 124 ए(देशद्रोह) और 34(साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है। बाद में कंगना ने पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

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