
15 अप्रैल तक कराओ चुनाव, नहीं तो एडहॉक कमेटी
इन्दौर। मप्र स्टेट बार काउंसिल ने मप्र की सभी बार एसोसिएशन को नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि जहां पर कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां 15 अप्रैल तक चुनाव करा लें, नहीं तो वहां एडहॉक कमेटी बैठा दी जाएगी।
सूत्रों के अनुसार काउंसिल की विशेष समिति ने कोरोना के मद्देनजर पिछले साल जिन भी अधिवक्ता संघों का कार्यकाल खत्म हो गया था, वहां चुनाव नहीं कराते हुए उनका कार्यकाल आगामी आदेश तक बढ़ा दिया था। अब काउंसिल के सचिव प्रशांत दुबे ने प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष/सचिव को अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन स्थानों पर अधिवक्ता संघ का कार्यकाल पूरा हो गया है, वहां 15 अप्रैल तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर नवीन कार्यकारिणी की सूचना काउंसिल को भेजें। अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर नए चुनाव हेतु एडहॉक कमेटी (तदर्थ समिति) बैठा दी जाएगी। काउंसिल ने सभी अधिवक्ता संघों को वेरिफिकेशन के आधार पर काउंसिल द्वारा बनाई गई वकीलों की नई फोटोयुक्त मतदाता सूची व विधान भी मंगवाने को कहा है।
इंदौर हाईकोर्ट व जिला कोर्ट में कार्यकाल खत्म
इस नोटिफिकेशन से इंदौर भी प्रभावित होगा। यहां हाईकोर्ट व जिला कोर्ट में मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पिछले साल ही खत्म हो चुका है, किंतु कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे।
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