
नई दिल्ली । डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन (Donald Trump administration) के इमिग्रेशन नियमों (Immigration rules) में सख्ती के बीच भारतीय दूतावास (Indian Embassy) ने बताया है कि अमेरिका (America) आने वाला कोई यात्री यहां कितने दिन रुक सकता है। दूतावास की तरफ से बताया गया कि किसी यात्री की अमेरिका में रुकने की सीमा वीजा की एक्सपायरी डेट से नहीं निर्धारित होती है। दूतावास ने कहा कि किसे कितने दिन अमेरिका में रुकना है यह कस्टम्स ऐंड बॉर्डर प्रोटेकेशन (CBP) अधिकारी तय करता है।
दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ध्यान रखें! अमेरिका में विदेशी यात्री के रुकने की सीमा कस्टम्स ऐंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारी तय करते हैं। इसका वीजा की एक्सपायरी डेट से कोई संबंध नहीं है। आपको अगर जानना है कि अमेरिका में आप कितने दिन रुक सकते हैं तो आपको I-94 फॉर्म देखना होगा। इसमें बताया जाता है कि कितने दिनों के लिए उसे अनुमति दी गई है।
क्या होता है I-94 फॉर्म
अधिकारियों ने बताया कि दो महीने पहले भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी। सभी गैर प्रवासी यात्रियों के लिए आई-94 फॉर्म भरना जरूरी होता है। इसमें बताया जाता है कि यात्री को कितने दिन अमेरिका में रुकने की इजाजत दी जाती है। यह तारीख वीजा की एक्सपायरी डेट से अलग हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक समुद्र या फिर हवाई रास्ते से अमेरिका आने वाले यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक आई-94 फॉर्म दिया जाता है और इसके लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं होती है।
हालांकि जमीनी रास्ते से अमेरिका आने वाले लोगों को आई-94के लिए आवेदन करना होता है। बॉर्डर पर समय बचाने के लिए आधिकारी वेबसाइट से यह आवेदन किया जा सकता है। वहीं अमेरिका में इमिग्रेशन वीजा वाले लोगों को इससे छूट दी गई है। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 19 देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें अफगानिस्तान और सीरिया भी शामिल हैं।

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