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सेबी-सहारा फंड से 5000 करोड़ रुपये आवंटित करने की केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार कर ली सुप्रीम कोर्ट ने


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को सहारा ग्रुप द्वारा (By Sahara Group) सेबी के पास जमा कराए गए (Filed with SEBI) 24000 करोड़ रुपये में से (Out of Rs. 24000 Crore) 5000 करोड़ रुपये (Rs 5000 Crore) आवंटित करने की (To Allocate) केंद्र सरकार की याचिका (Central Government’s Petition) स्वीकार कर ली (Accepts) । न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने पिनाक मणि मोहंती की जनहित याचिका में सरकार द्वारा दायर आवेदन पर निर्देश पारित किया।


पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं को राशि वितरित की जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। मोहंती ने जनहित याचिका में जमाकर्ताओं को भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिन्होंने कई चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्मो में निवेश किया था। विस्तृत आदेश बाद में दिन में अपलोड किया जाएगा।

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