
नई दिल्ली. भोपाल (Bhopal) गैस त्रासदी (Gas tragedy) से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने यूनियन कार्बाइड (Union Carbide) के खतरनाक अपशिष्ट के निपटान पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में खतरनाक अपशिष्ट के निपटान संबंधी आज के परीक्षण पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कचरे के निपटान का विरोध करने वाली नागरिक संस्थाओं के सदस्यों सहित पीड़ित पक्षों से इस मामले पर सुनवाई कर रहे हाईकोर्ट के पास जाने को कहा।
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