
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को दिल्ली (Delhi) के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) इलाके में नगर निगम (Municipal Council) द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान (Encroachment Removal Campaign) पर रोक लगा दी है (Stops) और यथास्थिति बनाए रखने को कहा है (Said to Maintain Status quo) । वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को उठाया।
दवे ने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसके लिए शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। दवे ने कहा, “किसी को कोई नोटिस दिए बगैर जहांगीरपुरी इलाके में पूरी तरह से अनाधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस का आदेश दिया गया है।”
उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को लोगों को कम से कम पांच-छह दिन का नोटिस देना चाहिए था। दवे ने कहा कि इसे दोपहर 2 बजे शुरू होना था। लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे विध्वंस की कार्रवाई शुरू कर दी, यह जानते हुए कि मामले को अदालत के सामने रखा जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का निर्देश दिया और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
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