img-fluid

सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन पर केंद्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार

March 16, 2022


नयी दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सशस्त्र बल की वन रैंक वन पेंशन योजना (OROP) पर केंद्र सरकार (Central Government) के निर्णय (Decision) को बरकरार रखते हुये (Upholds) बुधवार को कहा कि यह मनमाना नहीं है (Is not Arbitrary) और न ही इसमें कोई संवैधानिक दोष (Constitutional Defect) है।


जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि केंद्र सरकार का ओआरओपी के संबंध में लिया गया फैसला मनमाना नहीं है और यह उसके नीति निर्माण अधिकारों के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करना अदालत का काम नहीं है। मामले की सुनवाई करने वाली खंडपीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिर विक्रम नाथ भी शामिल थे।
ओआरओपी योजना के खिलाफ दायर पूर्व सैनिकों के एसोसिएशन की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुये खंडपीठ ने कहा कि उन्हें सात नवंबर 2015 को अधिसूचित ओआरओपी के सिद्धांत में कोई संवैधानिक दोष नहीं मिला है।

केंद्र सरकार का कहना है कि वन रैंक वन पेंशन योजना यह सुनिश्चित करती है कि समान अवधि तक समान रैंक पर सेवा देने वाले सभी सैन्यकर्मियों को एक समान पेंशन प्राप्त हो भले ही वह चाहे किसी भी तारीख को रिटायर हुये हों। इस योजना के तहत पेंशन में की जाने वाली कोई भी बढ़ोतरी पूर्व से पेंशन ले रहे सैन्यकर्मियों के पेंशन में स्वत: जुड़ जायेगी।

खंडपीठ ने कहा कि सरकार को हर पांच साल में एक बार पेंशन को दोबारा निर्धारित करना होगा। याचिकाकर्ता को इस बार से आपत्ति थी कि पेंशन योजना को पांच साल में एक बार पुनर्निधारित किया जायेगा। याचिका में इसे हर साल पुनर्निधारित करने की मांग की गयी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Share:

  • हिजाब पर हंगामा जारी: HC के फैसले के बाद मुस्लिम नेताओं ने किया बड़ा ऐलान, क्लिक कर जानिए..

    Wed Mar 16 , 2022
    बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) में हिसाब को लेकर सुनाए गए फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय (Muslim community) के नेताओं ने गुरुवार को कर्नाटक बंद (Karnataka Bandh on Thursday) का आह्वान किया है। कर्नाटक के भटकल में बुधवार को मुस्लिम समुदायों ने अपनी दुकानों को बंद कर रखा था। शहर में दिनभर अधिकांश […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved