
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने झारखंड (Jharkhand) की राजधानी रांची (Ranchi) में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा से दुष्कर्म (Rape) और उसकी हत्या (Murder) के मामले में दोषी ठहराए गए 30 वर्षीय व्यक्ति की मौत की सजा पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, पंकज मित्तल और उज्जल भुइयां की पीठ ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड की अनुवादित प्रति मांगी है। पीठ ने कहा, ‘मृत्युदंड की तामील पर रोक रहेगी। रजिस्ट्री ऑनलाइन प्रति के अलावा निचली अदालत और उच्च न्यायालय से रिकॉर्ड की प्रति हासिल करें।’
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