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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में आतंकी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

वाराणसी: वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट में सोमवार को गाजियाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. धमाकों के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को एक मामले में फांसी की सजा सुनाई है. वहीं दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा मिली है. सीरियल ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने 4 जून को आतंकी को दोषी करार दिया था जिसकी सजा का ऐलान होना बाकी था.

16 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 18 लोगों की जान गई थी. यह धमाके 7 मार्च, 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर किए गए थे. धमाकों में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे. जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने आतंकी को दोषी करार दिए जाने पर कहा कि वलीउल्लाह को IPC की कई धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है.


धमाकों का केस लड़ने से वाराणसी के वकीलों ने इनकार कर दिया था. इसके बाद इलाहाबाद हाई कोट के आदेश पर मामले को गाजियाबाद सेशल कोर्ट में ट्रांसफर करना पड़ा था. जिला जज की कोर्ट में तब से इस केस की सुनवाई चल रही थी और शनिवार को आतंकी वलीउल्लाह को वाराणसी धमाकों का दोषी ठहराया गया था.

वलीउल्लाह खान के कई आतंकी संगठनों से संबंध हैं और उसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं. आतंकी को वाराणसी सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना गया है. वलीउल्लाह खान प्रयागराज के फूलपुर का रहने वाला है. पुलिस ने धमाकों की जांच के दौरान आतंकी को 2006 में लखनऊ से गिरफ्तार किया था और पूछताछ में उसने ब्लास्ट के पीछे ISI मॉड्यूल का खुलासा किया था.

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